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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से सैकड़ों परिवार हो रहे लाभान्वित: उपायुक्त

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 26 मार्च। हरियाणा सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” संचालित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और अल्पसंख्यक समुदायों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह जानकारी उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने दी।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के समय वित्तीय सहायता देकर उनके आर्थिक बोझ को कम करना है। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान है, जिसमें माता-पिता को आर्थिक रूप से भारी खर्च उठाना पड़ता है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध करने में असमर्थ होते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000/- अनुदान राशि दी जाती है।

उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000/- की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000/- अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000/- की अनुदान राशि दी जाएगी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक  shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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