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Faridabad NCR

बिना रजिस्ट्रेशन चल रही संस्था या यतीमखाना पाए गए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी कार्यवाही: जिलाधीश विक्रम सिंह

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 2 अप्रैल: जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया की फरीदाबाद जिले में संवेदनशीलता के संरक्षण एवं समाज के उत्थान के लिए, चल रहे सभी यतीमखानों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत शामिल होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे यदि कोई भी यतीमखाना एवं संस्था में रहते हैं तो उस संस्था/यतीमखाना का नामांकन अनिवार्य है।

जिलाधीश ने कहा कि अगर कोई यतीम खाना या संस्था बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 42 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण चल रही संस्था की सूचना देने व पंजीकरण पंजीकरण के लिए बाल संरक्षण अधिकारी, के कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल भवन, एन0आई0टी-1, निकटवर्ती राम भंडार पिन कोड 121001 सशुल्क में संपर्क करें।

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