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Faridabad NCR

पराली जलाई तो मंडी में फसल बेचने पर लगेगा प्रतिबंध : जिलाधीश विक्रम सिंह

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 22 अक्टूबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एफआईआर दर्ज कराएगी। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ऐसे किसानों की ‘मेरा फसल मेरा ब्योरा’ में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी तथा दो सीजन तक धान, गेहूं व अन्य सभी फसलों को मंडी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि किसान पराली न जलाकर मशीनो का प्रयोग से खेतो में अवशेष मिला सकते है। सरकार की स्कीम के तहत जो किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल एम० बी० प्लो, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर व हैरो द्वारा पराली अवशेषों को भूमि मे मिलाएगा वे किसान इन सीटू व एक्स सीटू प्रबंधन स्कीम के तहत एक हजार रू० प्रति एकड़ का लाभ उठा सकते है। ऐसा करने से किसानो को आर्थिक रूप से लाभ पंहुचेगा और पराली से पैदा होने वाले धुएं के प्रदूषण से भी बचाएगा।

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