Faridabad NCR
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू: जिलाधीश विक्रम सिंह
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 26 मई। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 28 मई को यूपीएससी/ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से फेयर फ्री संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। धारा- 144 के तहत आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा फरीदाबाद जिला के 59 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना निर्धारित है। भीड़ परीक्षा केंद्र के आसपास जमा हो सकती है और बाधा उत्पन्न कर सकती है। कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट या चोट और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति और शांति भंग हो सकती है। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 28.05.2023 को प्रातः 09:30 से 11:30 एवं अपराह्न 02:30 से अपराह्न 04:30 तक दो पालियों में आयोजित की जानी है।