Faridabad NCR
फरीदाबाद में धान की फसल के अवशेषों को जलाने की आशंका को देखते हुए धारा-144 के लगाने के दिए आदेश : जिलाधीश विक्रम सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 24 अक्तूबर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला फरीदाबाद में खरीफ 2023 के दौरान धान की फसल के अवशेषों को जलाने की आशंका को देखते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा- 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। ताकि कोई भी किसान अपने खेतों में फसल अवशेष / धान पराली को न जलाएं।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और एनजीटी की गाइड के अनुसार आदेशों की उल्लंघना करने पर की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा- 144 के द्वारा पारित प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत डीसी विक्रम सिंह, आईएएस ने फरीदाबाद तुरन्त प्रभाव से समस्त जिला फरीदाबाद में फसल अवशेष / धान पराली के जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने यह आदेश आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत संबंधित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित किए हैं।
इन आदेशों की पालना सभी उप मंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित उप पुलिस अधीक्षक, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद व थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।