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Faridabad NCR

वेबिनार में दी एसिड अटैक पीडि़तों के पुनर्वास की जानकारी

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 15 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता, रामबीर तंवर, राजिंदर गौतम, ओम प्रकाश सैनी और शिव कुमार द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का आयोजन एसिड अटैक को पुनर्वास और मुआवजा देने बारे जागरूक करने के लिये किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया मैसेंजर के माध्यम से लिंक साझा कर जानकारी दी गई। वेबिनार के मुख्य आकर्षण के अंतर्गत लक्ष्मी बनाम भारत संघ, 2015 और परिवतन केंद्र बनाम भारत संघ, 2015 के मामले पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बताए गए इन मामलों के फैसले मे एसिड किसी के द्वारा खुलेआम नहीं बेचा जाएगा, पैनल के अधिवक्ताओं ने बताया इस संबंध में उचित रजिस्टर, आयु सत्यापन विधियों और सीसीटीवी कैमरों के साथ एक उचित लाइसेंस स्थापित किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी एसिड बेचना चाहता है तो वह संबंधित कानूनों के अंतर्गत आदेशों की अनुपालना समय रहते करे।
प्रतिभागियों को बताया गया था कि एसिड अटैक पीडितों के लिए उपचार चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर ऐसे किसी भी पीडि़त के इलाज के लिए इनकार नहीं करेगा। वेबिनार के प्रतिभागियों ने सत्र के दौरान बहुत कुछ सीखा और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की।

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