Faridabad NCR
शहरी क्षेत्र के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों/संरचनाओं को 30 मीटर के भीतर निर्मित संरचनाओं सहित हटाने के लिए दिए निर्देश : डीसी विक्रम सिंह
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 05 दिसम्बर। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार दिसंबर, 2022 के महीने के लिए तोड़फोड़ कार्यक्रम सड़कों और अनियमित विकास अधिनियम के प्रतिबंध के लिए निर्धारित किए गए है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से डीटीपी राजेंद्र शर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
डीसी विक्रम सिंह ने नियंत्रित क्षेत्र के अधिनियम 1963 और हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 के दिशा-निर्देशानुसार नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों/संरचनाओं को 30 मीटर के भीतर निर्मित संरचनाओं सहित हटाने के लिए माह दिसंबर, 2022 के लिए विध्वंस कार्यक्रम निर्धारित किया है।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ प्रतिबंधित बेल्ट और नियंत्रित / शहरी क्षेत्र का नाम के अधिकार क्षेत्र के तहत आगामी 08 से 28 दिसंबर तक तिगांव, भोपानी, पल्ला, बीपीटीपी और सराय ख्वाजा, सदर बल्लभगढ़, छांयसा, सेक्टर 7, सेक्टर-58, मुजेसर, सारण, डबुआ, सूरजकुंड, धौज व एसजीएम नगर में प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा तोड़ फोड़ कार्यक्रम चलाया जाएगा।