Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 7 जुलाई। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फरीदाबाद व पलवल के केई सरकारी स्कूलों की जर्जर व कंडम हो चुकी हो चुकी बिल्डिंग को नया बनाने व उनमें सुविधाएं प्रदान कराने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर सरकार की ओर से 15 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था। जिसमें लिखी हुई बातों पर अभी तक अमल ना होने पर आइपा ने नाराजगी प्रकट करते हुए इसे न्यायालय की अवमानना माना है और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बताया कि शपथ पत्र में कहा गया था कि फरीदाबाद के चार स्कूलों में नई बिल्डिंग बनाने के लिए 14-11-2019 को टेंडर लगा दिए गए हैं और एक महीने के अंदर शेष चार स्कूलों में से दो को अन्य जगह शिफ्ट करने व दो स्कूलों के लिए पैसा स्वीकृत करके सुधार कार्य कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को कह दिया गया है। आइपा का आरोप है कि सरकार ने हाईकोर्ट में यह झूठ बोला की टेंडर 14 नवंबर 2019 को लगा दिए गए हैं जबकि सच्चाई यह है कि टेंडर 4 फरवरी 2020 को लगाए गए हैं। आईपा ने जिला शिक्षा अधिकारी पर भी आरोप लगाया है कि 8 महीने के बाद भी उन्होंने आज तक इन स्कूलों में कोई भी सुधार कार्य नहीं किया गया है। आइपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि शपथ पत्र में हाईकोर्ट को बताया गया था कि फरीदाबाद के सरकारी स्कूल अनंगपुर, दयालपुर, तिगांव, फरीदपुर, गोच्छी के जर्जर व कंडम हो चुके कमरों को नया बनाने के कार्य के लिए 14 नवंबर को टेंडर जारी कर दिए गए हैं व बड़खल गांव स्कूल में सुधार कार्य के लिए 16 लाख रुपए स्वीकृत, तथा प्रेस कॉलोनी, इंदिरा नगर स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के कार्य को एक महीने के अंदर कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 महीने बाद भी अभी तक इन स्कूलों में कोई भी सुधार कार्य नहीं किया है और ना ही प्रेस कालोनी व इंदिरा नगर स्कूल को अन्य जगह शिफ्ट किया गया है। कैलाश शर्मा ने बताया है कि अनंगपुर व दयालपुर स्कूल के कमरों को नया बनाने के लिए 17 जून को क्रमश 446 व 290 लाख के टेंडर स्वीकृत हुए हैं लेकिन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। शेष 6 स्कूलों की स्थिति पहले जैसे ही है। अशोक अग्रवाल ने कहा है कि सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हाईकोर्ट की अगली तारीख पर सरकार के खिलाफ न्यायालय को गुमराह करने पर उचित कार्रवाई करने की वह अपील की जाएगी।