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Faridabad NCR

जिला में दुकानों को खोलने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 25 अप्रैल। जिलाधीश यशपाल ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में दुकानों को खोलने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है, परन्तु बाजार व बाजार स्थित कॉम्पलेक्स में दुकानें तथा मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए हैं, उनमें संशोधित दिशा निर्देशों अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों का अनुपालन एमसीएफ क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी, फरीदाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

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