Faridabad NCR
प्रत्येक प्रिंटिंग प्रैस के लिए उनके यहां प्रकाशित मैग्जिन, पुस्तक, समाचार पत्र जैसी सामग्री की दो-दो प्रतियां गृह विभाग की प्रैस शाखा में जमा करवाना अनिवार्य : जिलाधीश विक्रम सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 4 अक्टूबर। जिला मैजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने बताया कि प्रैस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधीनियम 1867 की धारा 9वी के अधीन चल रहे प्रत्येक प्रिंटिंग प्रैस द्वारा छापी जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री जैसे किताब, मैग्जिन, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियां नि:शुल्क प्रकाशित होते ही राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके साथ ही प्रत्येक तिमाही का विवरण भी मूल रूप से राज्य सरकार की प्रैस शाखा गृह विभाग में भिजवाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि काफी प्रकाशन पिछले तीन वर्षों से प्रैस शाखा को प्राप्त नहीं हुए हैं।
उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रैस को निर्देश देते हुए कहा कि प्रैस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधीनियम 1867 की धारा 9वी के अधीन चल रहे सभी प्रिंटिंग प्रैसों द्वारा छापी जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री जैसे मैग्जिन, किताब,समाचार पत्र की दो-दो प्रतियां नि:शुल्क रूप से राज्य सरकार की प्रैस शाखा (गृह विभाग) चंडीगढ़ में भिजवाएं। उन्होंने इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश देते आदेशों की दृढ़ता से पालना कराने के निर्देश दिए हैं।