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Faridabad NCR

पैंशनर्स के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य: संजय छौंकर

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 31 अक्टूबर। जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छौंकर ने बताया कि खजाना कार्यालय फरीदाबाद व इसके अधीन उप-खजाना कार्यालय बल्लबगढ़ के पेंशनधारकों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक होता है। इसलिए सभी पेंशनधारक तिथि अनुसार 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाऐं।

जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छौंकर ने बताया कि पेंशनधारक इस बार तीन तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पहला खजाना कार्यालय या उप-खजाना कार्यालय में संबन्धित दस्तावेज मूल पीपीओ आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रति के साथ-साथ आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर सहित उपस्थित होकर।

दूसरे तरीके में पेंशनधारक सीएससी या स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से अपने बायोमैट्रिक या चेहरे की पहचान करवाकर जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तथा तीसरे तरीके से जो पेंशनधारक बीमार व ज्यादा उम्र होने के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं वो अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं, इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू रहेंगी।

उन्होंने बताया कि जो पेंशनधारक घर बैठे पहली बार ऑनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वो पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना या उप-खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशनधारको को अवगत करवाया जाता है कि उनको ऑनलाइन माध्यमं के साथ-साथ पुनर्विवाह और पुनः रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना व उप खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा। आश्रित पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र और उसके साथ नवीनतम आय प्रमाणपत्र भी जमा करवाना जरूरी है।

जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छौंकर ने बताया कि 2 से 8 नवंबर तक 80 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनधारक, 9 से 16 तक 70 से 80 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक, 17 से 22 तक 65 से 70 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक 23 से 30 नवंबर तक बाकी बचे हुए पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना व उप-खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अनुरोध किया है कि पेंशन धारक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए पेंशन धारक अपने उम्र समूह की तिथि व राजपत्रित अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना कार्यालय में जमा करवाने के लिए आए।

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