Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 4 सितम्बर। एसडीएम अपराजिता आईएएस ने कहा कि उपमंडल में सर्वोच्च न्यायालय के सङक सुरक्षा नियमानुसार यातायात व्यवस्था के कन्ट्रोल के लिए गत 13 अगस्त को जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करनी है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नए व पुराने सभी वाहनों पर एचएसआरपी पंजीकरण के तहत नम्बर प्लेट लगानी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना एचएसआरपी के पंजीकरण तहत चलाए जा रहे वाहनों के चालान काटने सुनिश्चित किए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वाहनों पर एचएसआरपी पंजीकरण चिन्ह होना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी मोटर वाहन अधिनियम की हिदायतों के अनुसार एचआरएसपी पंजीकृत वाहनों की पूरी स्टीक जानकारी उनकी उच्च सुरक्षा पंजीकरण नम्बर प्लेट से मिलती है। एचएसआरपी आदेश 2018 के नियम 5 व 6 मे संशोधित अधिसूचना के अनुसार मौजूदा नए व सभी पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।
एसडीएम अपराजिता आईएएस ने बताया कि वाहन अधिनियम की हिदायतों के अनुसार डीजल वाहनों के लिए क्रोमियम आधारित नारंगी होलोग्राम स्टीकर , पट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का होलोग्राम स्टीकर,अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग होलोग्राम स्टीकर होना जरूरी है।पंजीकरण के निशान रखने वाहन निर्माता और अधिकृत विक्रेता एजेन्सियों के लिए भी जरूरी है । इसके अलावा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटो की आपूर्तिकर्ता डीलरों या अधिकृत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट निर्माता द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि वाहनों की पुरानी नम्बर प्लेट को नष्ट कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट haryanatransport .gov. in पर जाकर ले सकते हैं।