Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 1 सितम्बर। एसडीएम अपराजिता आईएएस ने कहा कि उपमंडल में कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक समारोह के लिए उपमंडल कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार कोई भी सामाजिक समारोह बिना अनुमति के करवाने पर उनके खिलाफ अधिनियम सैक्शन आईपीसी की धारा 188 के नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों या अन्य सामाजिक समारोह के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के मद्देनजर हिदायतें जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समारोह में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दो गज की दूरी बनाए रखने/सौसल डिस्टैन्स रखना, मुंह पर मास्क और हाथों में गल्फ पहने और हाथों को सनेटाइजर करने या साबुन से धोने सहित अन्य तमाम हिदायतों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधीश यशपाल ने कोविड-19 के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक्ट 1897 के तहत जिला के सभी उपमंडलाधीश को ये निर्देश जारी किए गए हैं।