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लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के सैंपल लेते वक्त जरूरी एसओपी की अनुपालना करनी होगी : जिलाधीश यशपाल

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 12 जून। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश पारित किए हैं कि लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के सैंपल लेते वक्त जरूरी एसओपी की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने आदेशों में बताया कि कोविड-19 के सैंपल लेते समय लेबोरेट्री को संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर, नाम व पता अवश्य लेना होगा तथा मोबाइल नंबर पर उसी समय संपर्क करके उसके सही होने की तसल्ली भी करनी होगी। यदि किसी कारण से व्यक्ति के पास फोन नंबर उपलब्ध नहीं है, तो सरकार द्वारा आधार कार्ड के रूप में जारी आईडी कार्ड की प्रति लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सैंपल लेने वाला स्टाफ नमूना निकालने से पहले उसे अच्छी प्रकार से सेनेटाइज कर ले। यदि कोई व्यक्ति अपना पता हरियाणा राज्य से बाहर का उपलब्ध करवाता है और कोविड-19 का सैंपल फरीदाबाद में देता है, तो इसकी औपचारिक रूप से सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट व उसके पते के अनुसार उसके प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को देनी होगी। बाद में सैंपल की रिपोर्ट भी उसके पते पर उपलब्ध करवानी होगी। यह आदेश इंसीडेंट कमांडर, सिविल सर्जन या अन्य जिस भी अधिकारी की डयूटी लगाई गई है, के द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी-1860 की धारा 188, 269 एवं 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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