Faridabad NCR
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त को होगा : सीजेएम सुकिर्ती गोयल
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 06 जुलाई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकिर्ती गोयल ने बताया है कि आगामी 13 अगस्त को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाता है। अदालत में यातायात, फैक्ट्री-श्रम विवाद, नगर निगम, पारिवारिक विवाद, मोटर व्हीकल एक्ट जैसे मामले आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस, बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों आदि का निपटारा किया जायेगा। न्यायिक परिसर सेंटर स्थित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्टेज पर विभिन्न बैंकों के बैंक लोन केसों, बिजली, पानी बिल, शिक्षा, इत्यादि जन उपयोगी सुविधाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा और कहा कि लोक अदालत में केवल मामले ही नहीं निपटते बल्कि दिल भी मिलते हैं। लोक अदालत में आने वाले मामले आपसी सहमति से निपटाए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं उनको लोक अदालत के जरिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। इसका फायदा दोनों पक्षों को समय और धन की बचत के रूप में होता है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे इसके तहत जिला अदालत परिसर में प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया। इसके साथ 13 अगस्त को लगने वाली लोक अदालत में किस तरह के केस रखे जा सकते हैं, और कहां पंजीकरण कराया जा सकता है लोगों को इसकी जानकारी दी।