Faridabad NCR
सीमा में आवागमन के सम्बन्ध में नए आदेश किये जारी, 1 मई प्रातः 9 बजे से लागू
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 30 अप्रैल। उपायुक्त यशपाल ने कहा की महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जिला की सीमा में आवागमन के सम्बन्ध में नए आदेश जारी किये गये हैं जोकि कल 1 मई प्रातः 9 बजे से लागू हो जायेंगे। इन आदेशो के तहत सीमा पर कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंध रहेगी। इन आदेशो कि अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के साथ लगते जिलों व अन्य प्रदेशो में रहने वाले कर्मचारी तय कर लें की वे अपने घर से काम करेंगे या अपने कार्यस्थल के पास रहने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कल प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी प्रकार की मूवमेंट करना संभव नहीं हो पायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिला की सभी सब्जी मंडियों में काम करने वाले, रहने वाले तथा मंडी के बिलकुल साथ लगते घरों में रहने वाले लोगों का सर्वे करें तथा उनकी चिकित्सीय जांच करें। इसी प्रकार नगर निगम के माध्यम से जिला में स्थित पीजी की जांच कर चेक किया जाए की उनमे अधिक भीड़ के रूप में लोग न ठहरे हुए हों तथा उस जगह को प्रतिदिन सैनीटाईज किया जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मिलें कोरोना मामलों को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नए कन्टेनमेंट जोन बनानें की जरूरत को भी चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के लोगों से बार बार अपील कि जा रही है कि वे सर्दी, खांसी व बुखार से सम्बंधित लक्षणों को छुपायें नहीं अपितु स्वयं इसकी जानकारी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीयों को दे ताकि सम्बंधित व्यक्ति की डॉक्टर द्वारा स्कैनिंग करवाई जा सके, आईएलआई के मरीजों को चाहिए की वह घर में भी स्वयं को एकांत में रखें तथा इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे।