Faridabad NCR
नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त द्वारा एन.आई.टी. जोन ने संपत्ति कर के बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए 6 इकाईयों को किया सील
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 15 मार्च। फरीदाबाद नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त श्री स्वप्निल आर. पाटील के निर्देश पर निगम के फरीदाबाद एन0आई0टी0 जोन प्रथम ने संपत्ति कर के बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए 6 इकाईयों को सील कर दिया। इन इकाईयों पर लगभग पन्द्रह लाख रूपये निगम का संपत्ति कर बकाया थे। एन0आई0टी0 जोन प्रथम की नीलम बाटा रोड पर स्थित इन 6 इकाईयों को सील करने की कार्यवाही क्षेत्रिय एव कर अधिकारी एन0आई0टी0 जोन प्रथम की टीम के नेतृत्व में की गई। इसके अतिरिक्त 5 इकाईयों द्वारा बकाया कर का भुगतान कर दिया गया।
फरीदाबाद निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों ने यदि जल्द बकाया राशि का निगम को भुगतान नहीं किया तो जल्द ही सील की गई इकाइयों की सार्वजनिक नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की कि बकायेदार अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का समय रहते भुगतान कर दें। करदाता अपनी प्रॉपर्टी आई0डी0 में किसी भी प्रकार की त्रुटि के शुद्धिकरण एवं निवारण हेतु स्वयं सत्यापित व डाटा सही करने के लिए ीजजचेरूध्ध्चतवचमतजलण्नसइींतलंदंण्हवअण्पद पर स्व सवहपद करें। हरियाणा सरकार द्वारा आपके लिए विशेष छूट। शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट पाएं। यह अवसर केवल 31.03.2024 तक।
वर्ष 2010-11 से 2022 23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 31 मार्च, 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सुचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं
सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकाया का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाता है और ‘संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सुचना स्व-प्रमाणित भी कर सकते है।