Faridabad NCR
बिना अनुमति के कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता : एसडीएम अपराजिता
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 29 अप्रैल। एसडीएम अपराजिता ने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक समारोह में केवल विवाह समारोह को ही अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके लिए आयोजकों को जिलाधीश से अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और नगर निगम सहित संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी।
एसडीएम अपराजिता ने कहा कि प्रशासन द्वारा उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार बिना अनुमति के कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। www.faridabad.nic.in पर एप्लीकेशन पर आवेदक को अपना आवेदन अपलोड करना होगा। इसके अलावा डाउनलोड के उपरांत अगले दिन व्यक्तिगत रूप से संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय में मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सामाजिक समारोह के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से भी एनओसी लेनी होगी।
एसडीएम अपराजिता ने कहा कि कोविड-19 के द्वितीय चरण की वैश्विक महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वर्तमान में केवल विवाह समारोह के ही अनुमति प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा किसी धार्मिक या अन्य सामाजिक समारोह के लिए फिलहाल सरकार द्वारा जारी आदेशों अनुसार कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। एसडीएम अपराजिता ने बताया कि सरकार ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सामाजिक समारोह के आयोजन के लिए जिलाधीश से अनुमति लेना जरूरी किया गया है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकते। उन्होंने बताया कि विवाह की अनुमति देने की प्रक्रिया को प्रशासन द्वारा काफी सरल किया गया है। ताकि आयोजकों को कोई परेशानी ना हो। एसडीएम अपराजिता ने आगे बताया कि सामाजिक समारोह विवाह के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के लिए आयोजक को सबसे पहले उपायुक्त कार्यालय की ईमेल आईडी www.faridabad.nic.in पर या हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह आवेदन उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई अधिकारिक ईमेल आईडी पर ईमेल करके भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने के दिन ही उपायुक्त कार्यालय की ओर से प्रशासनिक व पुलिस विभाग के संबंधित एसडीएम, एसीपी और नगर निगम कार्यालय को मेल के माध्यम से एनओसी के लिए सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित कार्यालय व अन्य विभागों को यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो वे मेल द्वारा आवेदन प्राप्त होने के अगले दिन सुबह 11:00 बजे तक अपनी एनओसी प्रदान करेंगे। यदि कोई कार्यालय सुबह 11:00 बजे तक आवेदन पर आपत्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो डीम्ड मंजूरी दे दी जाएगी और आवेदक को बिना किसी देरी के अनुमति जारी की जाएगी।