Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 18 नवंबर। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में जिसमें 15 वर्ष पुराना रिहायशी प्रमाण का दस्तावेज लिया जाता था उसमें छूट देते हुए अब बुढ़ापा पेंशन के लिए 5 वर्ष पुराना रिहायशी दस्तावेज ही मान्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इन तीनों योजनाओं के आवेदन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।