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कोविड सेंटर बनाने के लिए कुछ भवनों का अस्थाई रूप से अधिग्रहण करने के दिए आदेश : जिलाधीश यशपाल

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 8 जुलाई। जिलाधीश यशपाल ने हरियाणा अनुरोध व अधिग्रहण अचल संपति अधिनियम 1973 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जारी हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 नियम 2020 के तहत आदेश पारित कर कोविड सेंटर बनाने के लिए कुछ भवनों का अस्थाई रूप से अधिग्रहण करने बारे आदेश जारी किए हैं। इन भवनों में गांव आलमुपर स्थित बी.एस. अनंगपुरिया, छात्रावास, गांव धौज स्थित अल्फला स्कूल आॅफ मेडिकल साइंस हाॅस्पिटल, गांव नचौली स्थित लिंग्या यूनिवर्सिटी, आईटीआई सिकरोना, मोटूका स्थित नवोदय स्कूल के डोमिट्री व मल्टीपरपज हाॅल, सिकरी स्थित डेरा राम रहिम, मोहना स्थित राजकीय स्कूल, लधियापुर स्थित दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज शामिल हैं। इसी प्रकार एनआईटी-2 स्थित लखानी धर्मशाला, एनआईटी स्थित खान दौलतराम धर्मशाला, डबुआ कालोनी स्थित भोजपुरी अवधी समाज धर्मशाला तथा सेक्टर-30 स्थित सामुदायिक सेंटर, अनंगपुर डेयरी में सामुदायिक भवन, सूर्य नगर में सामुदायिक सेंटर अंबेडकर भवन, सेक्टर-29 स्थित सामुदायिक भवन को भी अस्थाई रूप से कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया है। जिलाधीश ने इन संस्थानों के प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वे संबंधित इंसीडेंट कमांडर को इन भवनों को कोविड केयर संेटर बनाने के लिए सौंप दें।

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