Faridabad NCR
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी विश्राम गृहों का पार्टियां व उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे उपयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 12 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासीय परिसरों के उपयोग पर किसी पार्टी या उम्मीदवार का एकाधिकार नहीं होगा और ना ही किसी राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ऐसे परिसरों का उपयोग पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा निष्पक्ष ढंग से किया जा सकेगा। यह नियम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होता है और इसका उल्लंघन कार्यवाही के लिए प्रतिबंधित होता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरकारी परिसरों का उपयोग लोकसभा 2024 के आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कार्यालय या चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की बैठक के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस, डाक बंगला केवल अस्थायी ठहराव के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा इन परिसरों के अंदर किसी भी प्रकार की औपचारिक व अनौपचारिक बैठक नहीं की जा सकेगी, अगर ऐसा होता है तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति को परिसर में कमरा आवंटित किया गया है, उसे दो से ज्यादा वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि व्यक्ति द्वारा अधिक वाहनों का उपयोग किया जाता है तो विश्राम गृह के अंदर वाहन को जब्त करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति को 48 घंटे से ज्यादा कमरा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, बहरहाल किसी भी क्षेत्र में मतदान की तिथि के निकट 48 घंटे तक ऐसे परिसरों को फ्रीज़ किया जाएगा।