Faridabad NCR
नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन की नहीं आवश्यकता: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) विक्रम सिंह
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 03 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद के किसी भी पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को स्थानीय पुलिस से किसी पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन/ वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
एडीसी अपराजिता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों के आम चुनावों की प्रक्रिया में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारी व अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एडीसी ने कहा कि लंबित आपराधिक मामलों या ऐसे आपराधिक मामलों जहां दोष सिद्ध हुआ है, का केवल स्व-सत्यापित विवरण उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म 4-ए में नामांकन फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और साथ ही फॉर्म 4-बी में स्व-सत्यापित हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। आरोपों के साथ दोषी नहीं होने के संबंध में उसके खिलाफ कम से कम दस साल के लिए दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय नहीं किए गए हैं, किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला के किसी भी प्रकार के बकाया का भुगतान करने में विफल नहीं हुए हैं केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनके निवास स्थान पर पंच और सरपंच पद के लिए आवेदन करने हेतु एक शौचालय चालू हालत में होना अनिवार्य है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मामले में शपथ पत्र फॉर्म 4-ए और 4-बी में मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना आवश्यक है।
उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ अधिवास प्रमाण पत्र जमा करने की भी आवश्यकता नहीं:
एडीसी अपराजिता ने बताया कि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति और सदस्य जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ अधिवास प्रमाण पत्र जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, जिसके लिए वह चुनाव लड़ रहा है, की मतदाता सूची में केवल उम्मीदवार का नाम होना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त बैंकों और बिजली विभाग से नामांकन के साथ एनओसी जमा करने से संबंधित शेष निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। एडीसी ने उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।