Faridabad NCR
चुनावी विज्ञापन के लिए राजनीतिक दल व प्रत्याशियों को लेनी होगी एमसीएमसी कमेटी की अनुमति : डीसी
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 17 सितंबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत फरीदाबाद जिला में प्रशासन की ओर से नियुक्त संबंधित टीम प्रभावी रूप से चुनाव आचार संहिता की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित करने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीमें चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हर परिस्थिति पर पैनी नजर रखते हुए समयानुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। डीसी ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी- एमसीएमसी के लिए नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करते हुए फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है जोकि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर 24 घंटे सातों दिन अलर्ट मोड में है और पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखते हुए तत्परता से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली प्रचार सामग्री पर संज्ञान ले रही है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एमसीएमसी के पूर्व प्रमाणन के बिना नहीं चला सकते राजनीतिक विज्ञापन : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर व राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है। यह कमेटी चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले के लिए राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आएंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उक्वमीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है।
एमसीएमसी कक्ष का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण :
मंगलवार को नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त एवं एमसीएमसी के नोडल अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने लघु सचिवालय भूतल पर कमरा नंबर -10 में बने एमसीएमसी रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित ड्यूटी पर कार्यरत स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पाटिल ने कहा कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए एमसीएमसी कमेटी से प्रकाशन से पूर्व प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने इस अवसर पर लॉग रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों का भी बारीकी से अवलोकन करते हुए जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान उक्वमीदवार एवं राजनीतिक दल चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए लघु सचिवालय के ग्राउंड क्रलोर, कमरा नंबर- 10 में डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल में संपर्क कर सकते हैं।