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Faridabad NCR

विवाह शगुन योजना में 51 हजार का प्रावधान : उपायुक्त यशपाल

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 25 जुलाई। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में दिए जाते हैं।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

उपायुक्त ने बताया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य  वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी में भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला जो बीपीएल है तथा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लडकी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़ी के परिवार का राशन कार्ड, लडक़ी के माता-पिता की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लडक़ी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लडक़ी का आधार कार्ड, लडक़े व लडक़ी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड इत्यादि प्रमाण पत्र शामिल है।

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