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सोलर सिस्टम किसी दूसरे को बेचने पर वापस करनी होगी सब्सिडी : एडीसी

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 09 जून। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप  को किसी अन्य को बेचने या किसी दूसरी जगह पर लगाने पर कृषि सिंचाई की बजाय सिस्टम को अन्य तरीके में उपयोग करने बारे शिकायते अब प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा कि निर्धारित की गई जगह लगाया पर अगर सोलर पंप सेट नहीं लगाया तो सब्सिडी का अधिकार नहीं रहेगा और सोलर पंप सेट किसी अन्य को बेच दिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

एडीसी डॉक्टर मोहम्मद इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया की सोलर सिस्टम पर 75% अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगाया जा सकता और ना ही कंपनी द्वारा ऐसा किया जाएगा। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापस ले लेगी और कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी समाप्त

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