Faridabad NCR
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तय तिथियों पर ही जमा करें जीवन प्रमाण पत्र : संजय सिंह
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 28 अक्टूबर। हरियाणा सरकार से रिटायर्ड पैंशनरो को अपनी पैंशन प्राप्त करने के लिए नवम्बर माह मे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है। इसके लिए जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सन् 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना/उप खजाना कार्यालयो से पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनर को खजाना कार्यालयो मे अपना बायो-मैट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना है। बैंक से पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनरो को अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक मे देना है। स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते है।
खजाना कार्यालय फरीदाबाद से लगभग चार हजार पैंशनर पैंशन प्राप्त कर रहे है। भीड़ न बढने पाए, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी व डी से जिन पैंशनर का नाम शुरु होता है। उनको दिनांक 4, 5, 6 व 7 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। जिन पैंशनर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई, एफ, जी, एच, आई व जे से शुरु होता है, ऐसे सभी पैंशनर दिनांक 8, 11, 12 व 13 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते है। इसके अलावा जिन पैंशनर के नाम का पहला अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी,क्यू, आर है ऐसे सभी पैंशनर दिनांक 14, 18, 19, 20 व 21 नवंबर को खजाना कार्यालय मे अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरु होने वाले सभी पैंशनर दिनांक 22, 25, 26, 27 व 28 नवम्बर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते है। बचे हुए पैंशनर जो तय तिथियो में किसी कारणवश अपना जीवन प्रमाण पत्र नही दे सके। ऐसे सभी पैंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र 29 नवम्बर 2025 को दे सकते है।
उनहोंने बताया कि सभी पैंशनरो से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार निश्चित की गई तिथियो को ही खजाना कार्यालय मे जीवन प्रमाण पत्र देने आए, जिससे भारी भीड़ से बचा जा सके। हरियाणा सरकार के जो पैंशनर उप खजाना बल्लभगढ़ से पैंशन प्राप्त कर रहे है उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र उपरोक्त उपखजानो मे ही देना है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए खजाना कार्यालय/बैंक मे जाते वक्त सभी पैंशनर को अपने साथ पैंन कार्ड, पीपीओ, कॉपी आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाईल न0 साथ लेकर आना है। पारिवारिक पैंशनर को अपना पुर्नः विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है, को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना जरुरी है। बीमार व बुजुर्ग पैंशनर जो कही आने जाने मे असमर्थ है, अपना डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते है। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरे लागु होंगी।
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