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कानूनी सेवाओं की जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंचाना ही प्राधिकरण का उद्देश्य : जस्टिस लिसा गिल

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 12 फरवरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस लिसा गिल ने बुधवार को सूरजकुंड मेला परिसर में पहुंचकर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई स्टाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं की जानकारी भी ली।
जस्टिस लिसा गिल ने संबंधित अधिकारियों से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना भी की। उन्होंने मेला परिसर में लगे स्टॉल का निरीक्षण करते हुए प्राधिकरण की सेवाओं पर बातचीत करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही कानूनी सेवाएं प्रदान करने में प्राधिकरण अपना दायित्व पूर्ण सजगता से निभा रहा है। उन्होंने जेल बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। जस्टिस लिसा गिल ने मौके पर उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स व विभिन्न गांवों के सरपंचों से विधिक सेवाओं की जानकारी के साथ ही सरकारी सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जस्टिस गिल ने बताया कि समाज के कमजोर और पिछड़े  वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, कॉल करके नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही, नालसा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
निरीक्षण के दौरान जस्टिस गिल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम रितु यादव ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप गर्ग के निर्देशानुसार सूरजकुंड मेला परिसर में कानूनी जानकारी व सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दो स्टाल (स्टॉल नंबर 826  व 827) लगाई गई हैं। स्टॉल के माध्यम से मेला परिसर में आए पर्यटकों को लीगल एड से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन स्टॉल का मुख्य उद्देश्य मेले में आए हर व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचाना है। स्टॉल के माध्यम से आमजन को पैनल अधिवक्ता द्वारा कानूनी सहायता के बारे में बुकलेटस और पैंपलेटस से जागरूक किया जा रहा है।

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