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Faridabad NCR

पोक्सो एक्ट में आरोपी को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा, लगाया 20 हजार का जुर्माना

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 21 जुलाई, माननीय अदालत श्री हेमराज मित्तल के द्वारा 25 अप्रैल वर्ष 2019 में उठाकर लेजाकर, जबरदस्ती बलात्कार की वारदात को अंजाम देने की धाराओं में महिला थाना बल्लबगढ़ में हुए दर्ज मामले में गवाह व सबूतो के आधार पर 7 साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। बताते चले की वारदात वर्ष 2019 की है। आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सुरण के खिलाफ नाबालिंग लडकी की शिकायत पर आरोपी फरीदाबाद के गांव गढखेडा के रहने वाले आरोपी के खिलाफ महिल थाना बल्लबगढ़ में मामला दर्ज कर आरोपी को महिला थाना पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में महिला थाना पुलिस के द्वारा अदालत में मामले से संबंधित सभी दुरुस्त गवाह व सबूत पेश किए गए। जिन के आधार पर माननीय अदालत के द्वारा आरोपी को सजा व जुर्मान किया गया है।

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