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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न की जाए : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि विधान आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए।

निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 की घोषणा होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने  निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दी गई सभी हिदायतों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व एनेक्सचर-ए  की रिपोर्ट 24 घण्टेएनेक्सचर-बी की 48 घंटेएनेक्सचर-सीडी तथा ई की रिपोर्ट 72 घण्टेके अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही / कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित विभागाध्यक्ष उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय और वह परिसर शामिल होगाजिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखनपोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपणकटआउट/होर्डिंगबैनरदाग आदि को चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे स्टेशनबस स्टैंडहवाई अड्डेरेलवे पुलसड़क मार्गसरकारी बसेंबिजली/टेलीफोन के खंभेनगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपणकटआउट/होर्डिंगबैनरझंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशों (यदि कोई हो) के अधीनआयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।

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