Faridabad NCR
दहेज हत्या के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा, देहज प्रताड़ना में बीस हजार जुर्माने के साथ 3 वर्ष का कारावास
Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 20 जनवरी। जिला एवं सत्र न्यायालय फरीदाबाद में दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या के मामले में विचाराधीन आरोपी सुमित को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुमित को दहेज हत्या के केस में दस वर्ष कैद की सजा एवं दहेज प्रताड़ना के मामले में बीस हजार रूपये आर्थिक दंड़ के साथ तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आर्थिक दंड़ ना भरने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है। दोनों केसों की सजा एक साथ चलेंगी।
पानीपत निवासी पूजा की शादी हरियाणा पर्यटन विभाग के बडखल कार्यालय में कार्यरत रमेश के बेटे सुमित निवासी गांव अनखीर से हुई थी। पूजा स्नातक पास कर पुलिस विभाग में नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। ससुराल पक्ष द्वारा चार पहियों की बड़ी गाड़ी, सोने की चैन और नकदी की मांग को पूरा ना कर पाने के कारण पूजा की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त शर्मा ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध में अपराधी को कठोर सजा होनी ही चाहिए क्योंकि दहेज की मांग एक सामाजिक बुराई तो है ही साथ ही साथ यह एक जघन्य अपराध भी है। इसके अलावा दहेज हत्या अपने आप में एक निकृष्ट अपराध है। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सजा और फैसले समाज में दहेज लोभियों के लिए एक सबक हैं।
मृतका के परिजनों ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि हमारी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन अदालत के इस फैसले से उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील देवदत्त शर्मा एवं सौरभ मुदगिल का धन्यवाद करते हुए म़ृतका के परिजनों ने कहा कि दोषियों ने अपने रसूख और पैसों के दम पर हत्या के सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहां तक कि जांच एजेंसियों तक को भी प्रभावित किया लेकिन बावजूद इसके अदालत की निष्पक्ष नजर एवं अधिवक्ता देवदत्त शर्मा व सौरभ मुदगिल की दलीलों के सामने वह सब कुत्सित प्रयास बौने नजर आए। मृतका की मां ने कहा कि हमारी बेटी को आज इंसाफ मिला है।