Faridabad NCR
ज़िला में किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरा/ग्लाईडर आदि की उड़ान पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध: ज़िला मैजिस्ट्रेट यशपाल
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 21 अगस्त। जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अगस्त को सैक्टर-88, ग्रेटर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी आतंकी/अपराधिक किस्म के व्यक्ति सीमावर्ती ईलाकों/शहरों में छुपे होने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार की गतिविधियो को समय से पहले रोकने के लिये और जिला फरीदाबाद में सुरक्षा बनाये रखने के लिये कुछ बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुये 22 अगस्त से 24 अगस्त तक धारा 144 सीआरपीसी के आदेश जारी किये गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने आगे बताया कि फरीदाबाद में तुरन्त प्रभाव से दिनांक 22.06.2022 से 24.08.2022 तक किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरा / ग्लाईडर आदि की उड़ान को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है व अमृता अस्पताल, सेक्टर-88 ग्रेटर फरीदाबाद के आस- पास दो किलोमीटर के दायरे में निर्माणाधीन कार्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गयी है। परन्तु यह आदेश माननीय प्रधानमंत्री के दिनांक 24,082022 के दौरे से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी होटल / गैस्ट हाऊस / पी. जी. / धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किरायेदार / नौकर रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किये बिना उन्हें काम पर रखने पर प्रतिबन्ध है तथा किरायेदार / नौकर रखने से पूर्व उसका पूर्ण विवरण सम्बंधित थाने में जमा करवाना अनिवार्य है। सभी होटल, गैस्ट हाऊस, पी०जी०, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि के मालिकों को वहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों के आई०डी० व उनका रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सभी साईबर कैफे मालिकों को निर्देश दिया गए हैं कि वो साईबर कैफे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विवरण रजिस्ट्रर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखें। सभी साईबर कैफे, होटल, गैस्ट हाऊस, पी.जी. धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन जगहों पर उच्च स्तर के सीसीटीवी कैमरे लगवाये जिनका रिकार्ड क्षमता कम-से-कम 30 दिन हो। वहां ठहरने वाले सभी विदेशी नागरिकों को सी-फॉर्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आई.डी. व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना व रिकार्ड में रखना अनिवार्य है। कोई सदिग्ध व्यक्ति उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष, फरीदाबाद को सूचित करें। जिला फरीदाबाद में रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे किसी भी स्थान पर असला लेकर ना घूमें। सभी एस.टी.डी / पी.सी.ओ./ बूथों के मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने एस.टी.डी. / पी.सी.ओ. बूथों पर रजिस्टर लगाकर रखेंगे और उस रजिस्टर में उनके बूथों से एस.टी.डी व आई. एस.डी. टेलीफोन करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम पता व पहचान अंकित करें तथा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आतंकवाद फिरौती व अपहरण इत्यादि के लिए एस.टी.डी का प्रयोग करता है। तो उसकी तुरंत सूचना सम्बन्धित थाना को देंगे।
उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदार जो पुराने मोबाईल खरीदते व बेचते हैं अपने दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रखेंगे। उस रजिस्टर में मोबाईल हेन्डसेट व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व इस सम्बन्ध में किए गए लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करेंगे तथा दुकानदार मोबाईल हेन्डसेट व समकार्ड खरदने व बेचने वाले व्यक्ति से इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र हासिल करेगा। इस शपथ पत्र में बेचने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता व फोन की डिटेल, आई. एम. ई. आई. नम्बर दर्ज होना चाहिए तथा शपथ पत्र में यह भी साफ-साफ़ अंकित किया जाए कि बेचा जा रहा मोबाईल व सिमकार्ड चोरी का नहीं है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।