Faridabad NCR
बिना मास्क वाले को बख्शा नही जाएगा : जिलाधीश यशपाल
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि कोविड-19 का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने की संभावना के मद्देनजर लोगों को भीड़ के रूप मंे एकत्रित होने व मिलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला में फैल रहे संक्रमण से कारण लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर कुछ जरूरी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 500 रूपए का चालान किया जाएगा तथा जुर्माना न भरने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।