Faridabad NCR
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को किया शुरू : उपायुक्त जितेंद्र यादव
Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 05 अगस्त। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को दोबारा शुरू किया है। इसके शुरू होने से अनुसूचित जाति ही नहीं अब सामान्य जाति के पशुपालक भी सरकार से 25 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं।
उन्होंने बताया की पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कईं योजनाएं शुरू की गई है। पहले 10 पशुओं तक की डेयरी खोलने के लिए 25 प्रतिशत तक अनुदान पर ऋण मुहैया करवाने के लिए योजना भी शामिल थी। यह योजना 3 साल पहले बंद कर इसके स्थान पर ऋण के ब्याज में छूट देने की नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को 20 या 50 पशुओं की बड़ी डेयरी खोलने के लिए प्रेरित करना था लेकिन बड़े स्तर पर डेयरी खोलना हर पशुपालन के लिए आसान नहीं है। इसके चलते 10 पशुओं तक डेयरी के लिए ऋण पर अनुदान देने की मांग ज्यादा उठने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को 3 वर्ष बाद दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें संशोधन भी किया गया है। पहले कम से कम 3 और अधिक से अधिक 10 पशुओं की डेयरी के लिए अनुदान दिया जाता है। अब इसमें दो कैटेगरी बना दी है या तो 4 या फिर 10 पशुओं की डेयरी के लिए ही 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण दिया जाएगा। गाय, भैंस के अलावा भेड़, बकरी तथा सूअर पालन में रूचि रखने वाले पशुपालक भी 25 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए पात्र होंगे।
बॉक्स: ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आवेदक ने पशुपालन संबंधित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के समय प्रार्थी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का कैंसिल चैक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके लिए प्रार्थी सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।