Faridabad NCR
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 26 जून। एडीसी सतबीर मान ने बताया कि जिला प्रशिक्षण केंद्र (DTC), फरीदाबाद में “बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) द्वारा आयोजित किया गया।
उन्होंने आगे बताया कि कार्यशाला का आयोजन बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद में किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न पीएचसी, यूएचसी और यूपीएचसी में कार्यरत मेडिकल अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में कुल 13 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम हेतु चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका को सशक्त बनाना और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना था।
इस अवसर पर सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाल विवाह से संबंधित कानूनी पहलुओं, सामाजिक दुष्प्रभावों एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षकों द्वारा व्यावहारिक ज्ञान, केस स्टडी और फील्ड अनुभव साझा किए गए, जिससे प्रतिभागियों को अधिनियम की गहराई से समझ प्राप्त हुई।
अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण से प्रतिभागी चिकित्सक अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और समुदाय को इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जागरूक करने में सहयोग करेंगे।