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Faridabad NCR

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि ₹51,000 की गई: उपायुक्त

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Faridabad Hindustanabtak.com/Dinesh Bhardwaj : 5 जुलाई। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के कल्याण हेतु एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के पात्र अंत्योदय परिवारों को दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ाकर ₹51,000 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले यह सुविधा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71,000 की राशि के रूप में प्रदान की जा रही थी। अब इस योजना के दायरे में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पात्र अंत्योदय परिवार भी सीधे लाभान्वित होंगे। यह निर्णय हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और सम्मानजनक जीवन के अवसर पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसरों पर सहयोग मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण अवश्य कराया जाए। पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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