लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारी के अलावा पब्लिक की समस्या के निवारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा शुरू की है

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : जैसा कि आपको विदित है कि सरकार द्वारा 21 दिन के लिए देश व्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। लाॅकडाउन का मतलब है कि जो जहां पर रह रहा है वो वही पर रहे। सोशल डिस्टेंसींग का पालन करें। यात्रा ना करें।
लेकिन इन 21 दिनों के लाॅकडाउन के दौरान बहुत से व्यक्तियांे को उनकी अपनी व्यक्तिगत एमरजंेसी के कारण लाॅकडाउन के दौरान यात्रा करना आवश्यक हो जाता है।
विशेष परिस्थितियों के कारण सरकारी कर्मचारी व आमजन की समस्या के निवारण के लिए हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से पास/अनुमति देेने  की प्रणाली शुरू की है।
जो इस प्रकार हैः
 1. आपातकालीन स्थिति में लोगों  https://saralharyana.gov.in/ पर लॉगऑन करना चाहिए
 2 कोविड-19 आंदोलन पास लिंक पर दिए गए परफोर्मा पर जाकरं फॉर्म भरें।
 3 यदि आवेदक की समस्या वास्तविक है तो आवेदक को संबंधित जिला उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद के द्वारा पास दिया जाएगा।
 4 आवेदक को मूवमेंट पास/अनुमति को जिला उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद के द्वारा एसएमएस/ईमेल पर भेजा जाएगा।
 5 जिला प्रशासन द्वारा लाॅकडाउन के दौरान जारी किया गया मूवमेंट पास धारक की आवाजाही पर छूट रहेगी।
नाका डयुटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ये बताया गया है कि मूवमेंट पास धारक को पास दिखाने के बाद यात्रा के लिए रोका नहीं जाएगा।