Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :10 जुलाई। हरियाणा वासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। अब जल्द ही 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कानून का रूप लेकर लागू हो जाएगा। इसके लागू होते ही जननानयक जनता पार्टी प्रमुख एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में प्रदेशवासियों से किया गया एक प्रमुख वादा हो गया है।
यह बात जनजनायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सरदाना ने आज अपने कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 75 प्रतिशत आरक्षण नई और पुरानी सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्ट, फर्म आदि सभी जगह पर लागू होगा जहां 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति नौकरी करते हैं। आरक्षण उन सभी नौकरियों में लागू होगा जिनका वेतन 50 हजार रुपये प्रतिमाह या इससे कम है।
सरदाना ने बताया कि आरक्षण के नियमों के अनुसार ये कानून आगे की जाने वाली सभी भर्तियों और नियुक्तियों पर लागू होगा इसलिए मौजूदा कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ हरियाणा के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा। आरक्षण कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा उन्हीं हरियाणा निवासियों को मिलेगा जिन्होंने सरकार द्वारा बनाएं गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। कंपनियों, समितियों, ट्रस्ट आदि को पिछले तीन महीनों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की जानकारी हर तीन महीने में पोर्टल पर देने होगी।
उन्होंने कहा कि उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त के पास कंपनी, फैक्टरी आदि में युवाओं को जाकर रिकॉर्ड निरीक्षण करने का अधिकार होगा की ताकि वो पता लगा सके की नियुक्तियां आरक्षण कानून के तहत की जा रही हैं या नहीं। पोर्टल पर जानकारी न देने या 75 प्रतिशत हरियाणावासियों को नियुक्ति न देने पर एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान है जिसको दूसरी या लगातार गलती पर बढ़ाया भी जा सकता है। कुशल और योग्य स्टाफ न मिलने पर विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता द्वारा आवेदन करने पर सरकार 75 प्रतिशत आरक्षण में छूट दे सकती हैं। अब प्रदेश के युवाओं को नौकरी के बेहतर मौके उपलब्ध हो सकेंगे।
इस मौके पर ब्रिजपाल सिंह, सुभाष पांचाल, अमित पांचाल, अशोक सिंह, सलीम, जावेद, तरुण, अनिल कुमार, आसिफ खान, वरुण, जितेंद्र सिंह, रजत, विनोद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।