Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : पुलिस कमिश्नर श्री ओ.पी.सिंह ने आज अपने कार्यालय मे डीसीपी मुख्यालय सहित,एन.आई.टी.,बल्लबगंढ व सैन्ट्रल जोन के डी.सी.पी. और सभी साहयक पुलिस आयुक्त के साथ मीटिंग कर कानून व्यवस्था बनाए रखने , बाढ़ के हालात से निपटने, अवैध बोरवल करने वालो के खिलाफ कार्यावाही करने और दुर्घटना ग्रस्त को अस्पताल पहुँचाने सम्बन्धित दिए निर्देश ।
पुलिस कमिश्नर श्री सिंह ने मीटिंग के दौरान चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति से नही होगी कोई पूछताछ ।
दुर्घटना होने पर दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी या कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जा सकता है। अस्पताल में घायल व्यक्ति को एडमिट कराने के तुरंत बाद उसे अपना पता लिखाकर वहां से जाने की अनुमति है और उस व्यक्ति से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
श्री सिंह ने कहा की लोगो को संडक दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाना चाहिए और हमे मानवता का फर्ज निभाना चाहिए ।
मौके पर पहुंची थाना पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या कोई अन्य क्षेत्र विवाद में ना पड़कर हमे तुरंत घायल को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए ।
इसके साथ-साथ अन्य नागरिकों को इस तरह की मदद करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों को लोगो को जागरुक करने के निर्देश दिये । जो भी आमजन सडक दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की मदद करेगा तो आपराधिक देयता के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।
यदि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जानकारी देने के लिए पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने के लिए फोन कॉल करता है, तो उसे उसका नाम या उसकी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।