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Faridabad NCR

निगमायुक्त डा. यश गर्ग ने निगम क्षेत्र के सभी पार्कों, पुस्तकालयों व रीडिंग रूम को बंद करने के दिये आदेश

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 24 मार्च। निगमायुक्त डा. यश गर्ग ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 287,289 और 292 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए आज एक आदेश जारी कर निगम क्षेत्र के सभी पार्कों, सरकारी व निजी सभी पुस्तकालयों व रीडिंग रूम को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम प्रशासन अपने द्वारा संचालित पार्कों, पुस्तकालयों व रीडिंग रूम को दो दिन पहले ही बंद कर चुका था। ताजा आदेशो के बाद सभी विभागों के द्वारा मेन्टेन किये जा रहे पार्क, अन्य विभागों या निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित पुस्तकालय या रीडिंग रूम भी बंद रहेंगे। इन आदेशो में कहा गया है कि अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के साथ-साथ भारी जुर्माना व जेल तक की सजा हो सकती है।

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