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Faridabad NCR

जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रो पर लागू की धारा 144

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj :18 अगस्त। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने क्रिमिनल अधिनियम 1973 के इंडियन पेनल कोड सेक्शन 188 के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की ओपन परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर धारा – 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश जिला में आगामी 3 सितंबर तक लागू परीक्षा केंद्रों पर पूर्णतया लागू रहेंगे। इन आदेशों की पूर्णतया लागू करने के लिए अधिनियम के अनुसार अधिकारियों को विशेष हिदायतें जारी की गई है। फरीदाबाद में सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल की परीक्षाएं और डीईआईईएड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। जिलाधीश ने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं सो सकते और फोटोस्टेट की दुकान में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पूर्णतया बंद रहेंगे। इन परीक्षाओं के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है।

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